सबूतों के अभाव में आरोपी बरी

punjabkesari.in Saturday, Mar 24, 2018 - 11:47 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज रजिन्द्र अग्रवाल की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के आरोपों में घिरे एक आरोपी को सबूतों के अभाव व आरोपी पक्ष के वकील गगनदीप सिंह बराड़ की दलीलों के आधार पर बरी कर दिया।

जानकारी के अनुसार थाना सिटी-2 पुलिस ने 16 मई, 2016 को गश्त के दौरान गांव संधुआं वाला ङ्क्षलक रोड पुराना मोगा निवासी मंगत सिंह उर्फ मंगा जो पैदल आ रहा था, को शक के आधार पर रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उससे 200 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया गया था। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के अधीन मामला दर्ज किया गया था।

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