चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Aug 30, 2018 - 12:21 PM (IST)

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरणजीत अरोड़ा की अदालत ने 6 साल पहले थाना कोटईसे खां पुलिस की ओर से चूरा-पोस्त के तस्करी के आरोपों में नामजद किए गए एक आरोपी को 5 साल की कैद तथा 15 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। 

 
इस मामले में थाना कोटईसे खां पुलिस की ओर से थाने की सीमा में की गई नाकाबंदी दौरान मसीता रोड कोटईसे खां निवासी सोनू से 35 किलो चूरा-पोस्त बरामद किया गया था। उसके खिलाफ पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत बनती अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बुधवार को आखिरी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 

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