नशे की आदी महिला से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपियों को 7 साल की कैद
punjabkesari.in Thursday, Nov 21, 2019 - 11:05 AM (IST)
मोगा(संदीप): जिला व अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने करीब डेढ़ साल पहले तलाकशुदा नशे की आदी महिला को नशा मुहैया करवाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल 2 व्यक्तियों को आरोपी करार देते हुए 7-7 साल की कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। माननीय अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपियों को 6-6 माह की अतिरिक्त कैद काटने के आदेश भी जारी किए हैं। वहीं अदालत ने इस मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया
नशे की आदत का फायदा उठाकर युवकों ने किया था शारीरिक शोषण
थाना सिटी पुलिस को 30 जून 2018 को पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी शादी कुछ साल पहले सुरिन्द्र सिंह से हुई थी, जिससे उसे एक बेटे हुआ। उसका पति नशे का आदी होने के कारण मारपीट करता था, जिस कारण उसका तलाक हो गया। वह बी.एस.सी. नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी व उसके बेटे को उसकी मां द्वारा संभाला जा रहा था। इस दौरान प्यारा सिंह निवासी जैमलवाला उसके सम्पर्क में आया, जिसके साथ उसने विवाह कर लिया। उसने आरोप लगाया कि प्यारा सिंह नशे का आदी था, जिसने उसको भी नशे की लत लगा दी थी। उसके साथ भी तलाक होने के बाद वह कोटईसे खां के एक इलाके में रहने लगी तथा उसकी इस लत का फायदा उठाकर कुछ नौजवानों द्वारा उसको नशा मुहैया करवाकर उसका शारीरिक शोषण किया गया।
समाज सेवी संस्था ने इलाज के लिए करवाया था स्वास्थ्य केन्द्र में दाखिल
इस संबंधी पता लगने पर पीड़िता को एक समाज सेवी संस्था द्वारा इलाज के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में दाखिल करवाया गया तथा थाना सिटी पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा 30 जून 2018 को तलवंडी नौ बहार निवासी मेजर सिंह, जैमलवाला निवासी प्यारा सिंह, गांव गलोटी निवासी हरप्रीत सिंह व कोटईसे खां निवासी भगवंत सिंह के खिलाफ दुष्कर्म तथा बनती विभिन्न धाराओं तहत मामला दर्ज किया गया था। माननीय अदालत द्वारा बुधवार को इस मामले में हरप्रीत सिंह व भगवंत सिंह को सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्यारा सिंह को सबूतों की भारी कमी कारण बरी करने का आदेश दिया है।