स्नैचर को 5 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Aug 22, 2018 - 09:14 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने महिला का पर्स छीनने के मामले में एक स्नैचर को 5 वर्ष की कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। इस मामले में पुलिस द्वारा नामजद उसके एक साथी की पहले ही मौत हो चुकी है। 

जानकारी के अनुसार गांव घोलियां खुर्द निवासी अमरजीत कौर पत्नी अमरजीत सिंह ने थाना सिटी मोगा पुलिस को 5 मई, 2016 को शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह गांव से टैम्पो द्वारा दवाई लेने के लिए मोगा आई थी।

जब वह टैम्पो से उतरकर अस्पताल को जाने लगी तो 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा उसका पर्स छीन लिया गया तथा उक्त मोटरसाइकिल सवार मेन बाजार मोगा की ओर फरार हो गए। पुलिस की प्रारंभिक जांच के बाद इस मामले में भदौड़ निवासी विश्वप्रीत सिंह उर्फ विक्की तथा गुरसाहिब सिंह उर्फ सेबा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले में अदालत द्वारा गुरसाहिब सिंह उर्फ सेबा को सजा सुनाई गई। वहीं इस मामले में शामिल दूसरे व्यक्ति विश्वप्रीत सिंह उर्फ विक्की की 10 नवम्बर, 2016 को मौत हो चुकी है।

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