हैरोइन तस्करी के मामले अदालत ने सुनाई यह सजा

punjabkesari.in Saturday, May 07, 2022 - 05:39 PM (IST)

मोगा (संदीप): जिला व अतिरिक्त सेशन जज विक्रांत कुमार की अदालत ने 4 साल पहले थाना सिटी वन पुलिस की ओर से हैरोइन तस्करी के मामले में नामजद किए गए 2 आरोपियों को जितनी सजा वह काट चुके हैं, उतनी सजा ही के साथ साथ 5-5 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
 
इस मामले में शामिल 2 आरोपियों हरप्रीत सिंह हैप्पी निवासी गांव थम्मन वाला और सतनाम सिंह सत्तू निवासी गांव डगरू को जिन्हें पुलिस की ओर से 8 अप्रैल 2018 को गश्त दौरान अमृतसर रोड से जीरा रोड पर जाते समय अनाज मंडी गेट नंबर एक के पास बाइक पर रोक कर तलाशी लेने पर उनसे 10-10 ग्राम हैरोइन बरामद की थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी में मामला दर्ज किया गया था। आज अदालत ने इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।

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News Editor

Kalash