नशीले पाऊडर की तस्करी के मामले में दोषी को 11 साल कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Dec 19, 2018 - 11:00 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं सैशन जज जगदीप सूद की अदालत ने नशीले पाऊडर की तस्करी के आरोपों में 2 साल पहले थाना सिटी साऊथ पुलिस द्वारा नामजद किए गए 2 आरोपियों में से 1 को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए 11 साल कैद तथा 1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया। अदालत की ओर से जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया गया है। वहीं अदालत ने इस मामले में शामिल दूसरे आरोपी को सबूतों की कमी कारण बरी कर दिया है। 

जानकारी मुताबिक थाना सिटी साऊथ मोगा पुलिस ने 3 अगस्त, 2016 को गश्त दौरान स्थानीय परवाना नगर इलाके से सुरिन्द्र सिंह उर्फ सोनी निवासी हरिजन कॉलोनी मोगा को शक के आधार पर रोक तलाशी दौरान उससे 500 ग्राम नशीला पाऊडर बरामद किया था।

 उसके खिलाफ पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की अलग-अलग धाराओं अधीन मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच दौरान सुरिन्द्र सिंह ने यह नशीला पाऊडर हरदेव सिंह निवासी परवाना नगर मोगा से लेने की जानकारी दी थी जिस पर पुलिस ने इस मामले में हरदेव सिंह को भी शामिल किया। इस मामले में माननीय अदालत द्वारा सुरिन्द्र सिंह को सजा तथा जुर्माना किया गया है जबकि हरदेव सिंह के वकील नितिन जायसवाल ने बताया कि उनके द्वारा माननीय अदालत में हरदेव सिंह के इस मामले से कोई संबंध न होने बारे सबूत पेश किए गए थे जिसके आधार पर अदालत ने हरदेव सिंह को बरी कर दिया।

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