चूरा-पोस्त स्मगलिंग के मामले में 2 को 10-10 वर्ष की कैद और 1-1 लाख जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Dec 07, 2023 - 12:44 PM (IST)

मोगाः जिला एवं अतिरिक्त सेशन जज हरजीत सिंह की अदालत ने 9 साल पहले थाना सदर मोगा पुलिस की ओर से चूरा-पोस्त स्मगलिंग के मामले में थाना सदर मोगा पुलिस की ओर से नामजद किए गए दो आरोपियों को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार दिया है। माननीय अदालत ने दोनों दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद और एक-एक लाख रुपए जुर्माने का भुगतान का भुगतान करने का आदेश दिया है।

जुर्माना न भरने की सूरत में माननीय अदालत ने दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने की भी सजा सुनाई है। इस मामले में थाना सदर पुलिस की ओर से 30 जुलाई 2014 को नाकाबंदी के दौरान ट्रॉली भाई रोड गांव डगरू के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रक को जो आगे पीछे आ रहे थे, शंका के आधार पर रोक कर उनकी तलाशी के दौरान 55 बोरियां चूरा-पोस्त हरेक बोरी 40-40 किलो बरामद की थी।

पुलिस की ओर से इस मामले में उक्त गाड़ियों में सवार इसके जिम्मेदार गुरमुख सिंह उर्फ सोनू पुत्र निरंजन सिंह निवासी गांव मंदर (कोट इसे खां) और सुरजीत सिंह के खिलाफ एन.डी.पी.एस एक्ट के अधीन बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में माननीय अदालत में सुनवाई के दौरान अदालत में पेश किए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

Content Editor

Neetu Bala