लाहौर हाई कोर्ट ने फैडरल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी के खिलाफ लिया नोटिस

punjabkesari.in Saturday, May 18, 2019 - 03:08 PM (IST)

गुरदासपुर(विनोद): पाकिस्तान के क्रिश्चियन तथा मुस्लिम लड़कियों का क्रिश्चियन तथा मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के प्रभाव से चीन निवासी लड़कों से विवाह करवाने संबंधी चल रहे विवाद ने आज उस समय नया मोड़ ले लिया, जब लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की गुप्तचर एजैंसी फैडरल इन्वैस्टीगेशन एजैंसी (एफ.आई.ए.) के विरूद्ध एक क्रिश्चियन तथा मुस्लिम लड़की जिन्होंने चीन के लड़कों से विवाह करवाया था, की याचिका पर सख्त नोटिस लिया। लड़कियों ने अपनी याचिका में विदेश मंत्रालय, पंजाब के चीफ सैक्रेटरी तथा एफ.आई.ए. के डायरैक्टर को पार्टी बनाया है।

याचिकाकर्ता समेह तबस्सुम तथा शबाना अशीक जिन्होंने जनवरी 2019 को चीन निवासी लड़कों से विवाह करवाया था, को 7 मई को एफ.आई.ए. अधिकारियों ने उस समय चीन की एक कम्पनी के जहाज से उतार लिया था, जब वे अपने पतियों के साथ चीन जा रही थीं, जबकि उनके पतियों को चीन जाने दिया गया था। इस पर अदालत ने एफ.आई.ए. को आदेश दिया कि वह दोनों लड़कियों के पासपोर्ट सहित सभी कागज वापिस करे और उनको किसी भी तरह से परेशान न किया जाए। वर्णनीय है कि एजैंसी ने बीते 3-4 सप्ताह में पाकिस्तान के विभिन्न राज्यों में क्रिश्चियन व मुस्लिम लड़कियों के चीन निवासी लड़कों से विवाह करने संबंधी क्रिश्चियन व मुस्लिम कई धार्मिक गुरुओं सहित चीन निवासी लड़कों के विरुद्ध केस दर्ज किए हैं।

रोजा न रखने पर बाप ने बेटी की गोली मारकर की हत्या
एक नशेड़ी बाप ने केवल इस लिए अपनी 18 वर्षीय बेटी की गोली मार कर हत्या कर दी क्योंकि उसने पिता के कहने के बावजूद रोजा (व्रत) नहीं रखा था। सीमापार सूत्रों के अनुसार मलकियां हंस पुलिस स्टेशन अधीन गांव 71-डी के निवासी गुलजार अहमद ने अपनी बेटी उम्मे समीना को प्रात:काल उठाया तथा उसे रोजा (व्रत) रखने को कहा, परंतु उम्मे समीना ने अपने पिता से कहा कि वह ठीक नहीं है तथा वह आज रोजा नहीं रखेगी, जिस पर गुलजार अहमद गुस्से में आ गया तथा उसने गुस्से में आकर अपनी बेटी की गोली मार कर हत्या कर दी। सूत्रों के अनुसार गुलजार अहमद नशों का आदी है तथा वह अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण 2 साल की कैद भी काट चुका है। पुलिस ने मृतका के चाचा के बयान के आधार पर गुलजार अहमद के विरुद्ध केस दर्ज किया, परंतु आरोपी फरार हो गया।

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