पीड़िता ने सुनाई आपबीती-पहले लिया गोद, फिर मुंहबोले पिता ने किया रेप

punjabkesari.in Saturday, Jan 18, 2020 - 10:47 AM (IST)

मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज अंजना की अदालत ने करीब डेढ़ वर्ष पहले थाना बधनीकलां की ओर से गोद ली नाबालिग बेटी के साथ शारीरिक शोषण करने के मामले में नामजद किए गए कलयुगी पिता को आरोपी करार देते हुए 10 वर्ष की कैद तथा 2 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। माननीय अदालत ने जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा काटने का भी आदेश दिया है।

थाना बधनीकलां पुलिस को दिए गए बयान में नाबालिग पीड़िता ने बताया था कि उसके परिवार के साथ घरेलू संबंध होने के कारण गांव लोपों निवासी हरभजन सिंह पुत्र मलकीत सिंह का उनके घर आना-जाना था। घर में  5 बहन-भाई होने के कारण हरभजन सिंह ने उसको उसके माता-पिता से गोद ले लिया था, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद उसके मुंह बोले बाप ने उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। पहले तो वह कुछ देर शर्म के कारण यह सब कुछ झेलती रही।

फिर आखिर उसने परेशान होकर इस बारे एक रिश्तेदार को सारा कुछ बताया तथा इसकी सूचना थाना बधनीकलां पुलिस को दी गई। इस मामले में पुलिस ने 26 नवम्बर 2018 को पीड़िता की शिकायत के आधार पर हरभजन सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, बच्चे का शारीरिक शोषण करने की धाराओं अधीन मामला दर्ज किया था। आज इस मामले की आखिरी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है।

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