दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा व जुर्माना

punjabkesari.in Thursday, Jan 17, 2019 - 10:22 AM (IST)

 

मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने नाबालिगा को फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने व उससे दुष्कर्म करने के मामले के आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसको 6 महीने की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया है।

गौरतलब है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उसका साथ देने वाले उसके एक साथी को अदालत द्वारा पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक थाना सिटी पुलिस को 28 सितम्बर 2015 को दी गई शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि अरुण कुमार निवासी रोशनपुरा जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश) 26-27 सितम्बर 2015 की मध्य रात्रि को उसकी नाबालिगा बेटी को अपने दूसरे साथी शेखर कुमार की मदद से फुसलाकर घर से ले गया था तथा दुष्कर्म भी किया था। पुलिस द्वारा इस मामले में अरुण कुमार व उसके साथी शेखर कुमार के खिलाफ बनती विभिन्न धाराओं के तहत 28 सितम्बर 2015 को मामला दर्ज किया गया था।

Anjna