दुष्कर्म के मामले में एक को 10 साल की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Monday, Feb 03, 2020 - 06:51 PM (IST)

मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज की अदालत ने लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में शामिल एक व्यक्ति को सबूतों व गवाहों के आधार पर दोषी करार देते हुए उसे 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। मानयोग अदालत की ओर से जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को 1 माह की अतिरिक्त कैद भी काटने का आदेश दिया है। 

जानकारी के अनुसार थाना सिटी मोगा पुलिस को 4 दिसं बर 2018 को दी गई शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया था कि स्थानीय हरगोबिन्द नगर निवासी कुलवन्त सिंह की ओर से उनकी बेटी को बहला कर घर से ले उसे अपनी हवस का शिकार बनाया था। जिस पर पुलिस की ओर से शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर प्रोटैक्शन आफ चाईल्ड फ्राम सैक्सचुअल अफैन्स समेत बनती विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

Mohit