महिलाएं बिना छूट फीस भरे नहीं करवा सकेंगी किसी के नाम जमीन तबदील

punjabkesari.in Monday, Jun 18, 2018 - 11:10 AM (IST)

मोगा (गोपी): पंजाब सरकार राजस्व पुनर्वास और डिजास्टर मैनेजमैंट विभाग (स्टांप और रजिस्टरी शाखा) की तरफ से आज राज्य के समूह डिप्टी कमिश्नरों को एक पत्र जारी कर महिलाओं से जमीन खरीदने के वक्त ली जाने वाली 2 प्रतिशत स्टांप फीस छूट में सख्ती करने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते अब महिला द्वारा एक साल पहले अपने खूनी रिश्ते के पारिवारिक मैंबर के नाम जमीन करवाने पर अब स्टांप फीस भरनी पड़ेगी।

यहां एक राजस्व अधिकारी ने पत्र की पुष्टि करते हुए कहा है कि इस पत्र पर अब से अमल शुरू कर दिया गया है। इस बारे पूर्व कृषि मंत्री जत्थेदार तोता सिंह ने कहा कि अकाली सरकार की ओर से लोक हित के लिए यह अहम फैसले परिवारों में संपत्ति विवाद खत्म करने के मकसद से किए गए थे। परिवारों में पति-पत्नी और खून के रिश्तों जैसे कि बेटा-बेटी, माता-पिता, बहन-भाई ओर पोती-पोता, दोहता-दोहती के बीच संपत्ति के कानून तबादला ओर रजिस्टरी के लिए स्टांप फीस के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस, सामाजिक सुरक्षा फंड, सामाजिक बुनियादी ढांचा फंड भी खत्म कर दिया गया था।

स्टांप छूट फीस का हो रहा था दुरुपयोग
जिक्रयोग है कि सरकार द्वारा ही 11 फरवरी 2010 को महिलाओं को जमीन खरीदने पर स्टांप फीस में दो प्रतिशत छूट दी थी तांकि उन्हें जमीन खरीदने में आसानी हो सके, परंतु अब सरकार के ध्यान में आया है कि महिलाओं को दी गई स्टांप छूट फीस का अब दुरुपयोग होने लगा था। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार जमीन खरीदने वाले लोगों द्वारा स्टांप फीस में छूट लेने के  कारण जमीन पहले महिला के नाम ले ली जाती थी तथा उसे बाद में खूनी रिश्ते वाले व्यक्ति के नाम करवा दिया जाता था जिससे वह स्टांप फीस में छूट लेकर सरकार को कथित चूना लगा रहे थे।

Anjna