केरल नन रेप केस में बिशप फ्रैंको को मिली राहत, अदालत ने सुनाया फैसला

punjabkesari.in Friday, Jan 14, 2022 - 11:59 AM (IST)

जालंधर: केरल नन रेप केस में आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल को अदालत ने आज बरी कर दिया है। मिली ताजा जानकारी के अनुसार जून 2018 में एक नन ने बिशप फ्रैंको पर रेप का आरोप लगाया था। आज कोर्ट ने बिशप को इस केस से बरी कर दिया है। केरल की जिला अदालत ने यह फैसला सुनाया है। 

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बता दें कि जून 2018 में 43 साल की जालंधर डायोसिस की नन ने कोट्टायम में पुलिस से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने बिशप पर 2014 और 2016 के बीच गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने, कई बार दुष्कर्म करने, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके बाद कोट्टायम पुलिस ने पंजाब के जालंधर में रोमन कैथोलिक चर्च के पूर्व प्रमुख बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता पंजाब स्थित मिशनरी ऑफ जीसस मण्डली की सदस्य है। इसके बाद केरल पुलिस की विशेष जांच टीम (एस.आई.टी.) ने कई दौर की पूछताछ के बाद सितम्बर 2018 में फ्रैंको को कोच्चि से गिरफ्तार किया था। 40 दिनों के बाद उसको जमानत दी गई थी। इसके बाद 2020 में केरल में नन से बलात्कार के मामले में कोट्टायम अदालत ने बिशप फ्रैंको के विरुद्ध आरोप तय किए थे। आज अदालत ने फ्रैंको को केस से बरी कर दिया है।  

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Content Writer

Sunita sarangal