पंजाब में वैट असेस्मेंट के पुराने केसों में राहत-वन टाईम सैटलमेंट स्कीम लांच

punjabkesari.in Monday, Jan 11, 2021 - 08:37 PM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने राज्य के व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से व्यापारियों को वैट असेस्मेंट के पुराने केसों में राहत देते हुए 1 फरवरी 2021 से वन टाईम सैटलमेंट स्कीम को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कीम के तहत वे लोग शामिल किए जाएंगे जिनकी असेसमेंट 31 दसमिबंर 2020 तक फ्रेम की जा चुकी हैं। स्कूम में शामिल होने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

गौरतलब है कि काफी समय से व्यापारी वैट असेस्मेंट के पुराने केसों में राहत की मांग कर रहे थे। जालंधर में भी इंडस्ट्री मिनिस्टर सुंदर शाम अरोड़ा के सामने यह मांग रखी गई थी तथा 29 अक्टूबर को उन्होंने 2 दिन का समय लेते हुए एलान किया था। लेकिन उसके बाद से मामला लगातार लटक रहा था।

दरअसल, वैट कानून में नियम है कि 6 साल बीतने पर किसी व्यापारी के खातों का असेस्मेंट नहीं होगा। इस लिए हर साल जितने केसों में 5 साल हुए होते हैं, उनका असेस्मेंट टेन्योर 6 साल पूरा होने से पहले नोटिस भेजे जाते हैं। पिछले दिनों ये नोटिस आने के बाद व्यापारियों ने सरकार से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का वादा पूरा करने की मांग उठाई थी।

इस पॉलिसी के रिलीज होने के बाद पेंडिंग सी-फार्म के कारण लगने वाले सारे टैक्स एक ही बार चुका कर बार-बार के नोटिसों से व्यापारियों का छुटकारा मिलेगा। कांग्रेस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे कि उसने अपने चुनाव मेनिफेस्टो में जो व्यापारियों की दिक्कत हल करने के वादे किए थे, उन्हें अब पूरा नहीं किया जा रहा है।


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Anil Pahwa

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