26 वर्ष पुराने एनकाऊंटर मामले में 8 पुलिस मुलाजिमों को भेजा जेल

punjabkesari.in Sunday, Mar 31, 2019 - 01:47 PM (IST)

रूपनगर (स.ह.): रूपनगर के ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास हरीश कुमार ने 26 वर्ष पुराने एक कत्ल के मामले में 9 पुलिस मुलाजिमों पर 302 की कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश के बाद जेल भेज दिया। इन आरोपी पुलिस मुलाजिमों में मुख्य आरोपी हरपाल सिंह एस.पी. के पद से रिटायर हो चुका है। आरोप है कि एनकाऊंटर के मामले में परमजीत पर गोली हरपाल सिंह ने चलाई थी।हरपाल सिंह के अलावा संतोख सिंह, गुरनाम सिंह ए.एस.आई., कांस्टेबल परमेल सिंह एवं कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद रिटायर हो चुके हैं, जबकि कांस्टेबल इकबाल मोहम्मद, कांस्टेबल महेंद्र सिंह व कांस्टे. सुखविंदर लाल अब भी ड्यूटी पर हैं तथा इस केस में एक आरोपी सतनाम सिंह सिपाही की मौत हो चुकी है।


रोपड़ में ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास हरीश कुमार की अदालत ने 1993 के चल रहे कांस्टेबल की पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई मौत के मामले में आरोपियों को आई.पी.सी. की धारा 302 में गिरफ्तार कर मामला जिला सैशन जज के पास भेज दिया है, जहां अतिरिक्त जिला व सैशन जज ने इन आरोपियों के मामले में तथा जमानत याचिकाओं की सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख निश्चित की है। इस  मामले में तत्कालीनएस. एच.ओ. हरपाल सिंह जो अभी सेवामुक्त एस.पी. है, ए.एस.आई. संतोष सिंह, ए.एस.आई. गुरनाम सिंह, हैड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल सुखविंदर लाल, कांस्टे. सत्येंद्र सिंह तथा कांस्टेबल सुरेंद्र को वर्ष 2002 में परमजीत सिंह द्वारा एक फौजदारी शिकायत आई.पी.सी. की धारा 304-ए तथा 120-बी के तहत अदालत द्वारा दोष लगाए गए थे, परंतु अब अदालत ने इन धाराओं में 302 की वृद्धि का दोष जोडऩे के लिए मामला सैशन कोर्ट में भेज दिया है।

swetha