एसिड पीड़ित को 8 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से दी जाती है वित्तीय सहायता

punjabkesari.in Tuesday, Jul 10, 2018 - 05:09 PM (IST)

रूपनगर(विजय): प्रदेश सरकार द्वारा एसिड पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता योजना पंजाब 2017 आरंभ की गई है। 

जिलाधीश गुरनीत तेज ने बताया कि योजना के तहत ऐसी महिला जो एसिड गिराए जाने के फलस्वरूप इस तरह विकलांग हो गई हो कि उसकी विकलांगता 40 फीसदी से अधिक हो, को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए की एक मुश्त राशि तथा 8 हजार रुपए प्रतिमाह सहायता प्रदान की जाती है। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी अमृतबाला ने बताया कि योजना के तहत एसिड पीड़ित महिला पंजाब की निवासी होनी चाहिए और इस संबंधी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। योजना के तहत मासिक सहायता के अलावा तीन लाख रुपए की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले की एक एसिड पीड़ित महिला को वित्तीय राशि प्रदान की जा चुकी है। 

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