बार कौंसिल ने एक वकील का लाइसैंस 6 महीने के लिए किया सस्पैंड

punjabkesari.in Friday, Jul 13, 2018 - 01:22 PM (IST)

रूपनगर (विजय): बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा ने रूपनगर के एक केस में एक वकील का 6 माह के लिए लाइसैंस सस्पैंड कर दिया और साथ ही वकील को बतौर जुर्माना शिकायतकत्र्ता को डेढ़ लाख रुपए देने के भी आदेश जारी किए हैं। 

रूपनगर खुशहाल नगर के निवासी गुरमीत सिंह पुत्र दियाल सिंह ने एक फौजदारी केस में चंडीगढ़ के एक वकील जे.पी. चड्ढा को अपना केस लडऩे के लिए वकील नियुक्त किया था और उसे बतौर फीस डेढ़ लाख रुपए अदा किए थे। शिकायतकत्र्ता ने उक्त राशि 50 हजार रुपए नकद और एक लाख रुपए चैक के माध्यम से अदा की थी। उसने बताया कि एफ.आई.आर. नंबर 89 तिथि 15 मई 2015 थाना सिटी रूपनगर जो कि उसकी पत्नी राजिन्द्र कौर द्वारा कुछ आरोपियों के विरुद्ध दर्ज करवाई थी और जिसका मामला रूपनगर अदालत में चल रहा था, के संबंध में पेश होने के लिए उक्त राशि दी गई थी। मगर यह  फीस लेने के बावजूद भी वकील इस केस में पेश नहीं हुआ जिसके कारण उसका काफी नुक्सान हुआ है।

शिकायतकत्र्ता गुरमीत सिंह द्वारा एक शिकायत बार कौंसिल में दर्ज करवाई गई और बार कौंसिल ने वकील को इस मामले में पेश होने के लिए बुलाया। मगर वकील इस मामले में बार कौंसिल के समक्ष कभी भी पेश नहीं हुआ और अंत में बार कौंसिल ने वकील के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसका लाइसैंस 6 माह के लिए मुअत्तिल कर दिया है। इसके साथ ही एक माह के भीतर शिकायतकत्र्ता को बतौर मुआवजा डेढ़ लाख रुपए अदा करने के आदेश दिए गए।

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