वित्त एवं लेखा कमेटी में पैट्रोल पम्प की पॉलिसी में की गई तबदीली : विनी महाजन

punjabkesari.in Wednesday, Jan 16, 2019 - 10:52 AM (IST)

रूपनगर/चंडीगढ़ (विजय): भवन निर्माण तथा शहरी विकास विभाग के अधीन कार्य करती विशेष अथॉरिटियों की वित्त एवं लेखा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने की। 

इस दौरान विभिन्न अथॉरिटियों के अंतर्गत आती होटल व पैट्रोल पम्प साइटों हेतु योग्यता निर्धारित करने तथा इन स्थलों की अलॉटमैंट हेतु आरक्षित कीमत सहित अन्य एजैंडों पर चर्चा की गई। इसी प्रकार अधिकारियों को ई-नीलामी के जरिए अलाट किए जाने वाले पैट्रोल पम्प की पॉलिसी में की गई तबदीली संबंधी जानकारी प्रदान की गई।फैसला लिया गया कि पी.एस.यू. तथा निजी व्यक्ति जिनके पास एल.ओ.आई./लाइसैंस हैं, पैट्रोल पम्प साइटों की अलाटमैंट हेतु बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के योग्य होंगे।

इसके अलावा 1200 वर्ग गज तथा इससे कम क्षेत्र वाली साइटों का कुल 15 फीसदी तथा 1200 वर्ग गज से अधिक के क्षेत्र वाली साइटों के क्षेत्र का कुल 25 फीसदी हिस्सा व्यापारिक उद्देश्यों हेतु प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह भी फैसला किया गया कि 2000 वर्ग गज या इससे कम की एक होटल साइट की अलाटमैंट के लिए आरक्षित मूल्य शहरी सैक्टर व स्कीम में निर्धारित सबसे अधिक कीमत का 135 फीसदी होगा जबकि 2 हजार वर्ग गज से अधिक क्षेत्र की होटल साइट के लिए उस शहरी सैक्टर व स्कीम के लिए निर्धारित सबसे ज्यादा रिहायशी रिजर्व कीमत का 100 फीसदी होगा, जहां यह साइट स्थित है। 

विनी महाजन ने कहा कि उपलब्ध होटल साइटों की अलाटमैंट कीमत को तर्कसंगत बनाने के लिए यह फैसला अच्छा साबित होगा। इस दौरान जमीन के मुआवजे में वृद्धि के नतीजे के तौर पर प्लाटों/साइटों के अलाटियों/साइट ट्रांसफर करवाने वालों से अतिरिक्त मूल्य की वसूली के मसले पर चर्चा की गई है। 

Anjna