वर्क परमिट पर कनाडा भेजने का झांसा देकर 4 फर्जी एजैंटों ने ठगे 17 लाख

punjabkesari.in Saturday, Dec 07, 2019 - 09:47 AM (IST)

नवांशहर(त्रिपाठी): कनाडा भेजने का झांसा देकर 17 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 फर्जी एजैंटों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।  एस.एस.पी. को दी शिकायत में कर्मजीत सिंह पुत्र स्व. सुच्चा सिंह निवासी महिमदपुर थाना डेरा बस्सी जिला एस.एस.एस. नगर ने बताया कि वह रेल मंत्रालय में कर्मचारी है। फरवरी 2017 में उसने अपनी बेटी की शादी की थी जहां उसकी मुलाकात पुरुषोत्तम देवगन निवासी बलाचौर जो उसके दामाद का क्लासमेट रहा है, के साथ हुई थी।

कर्मजीत ने बताया कि शादी के करीब 6 महीने बाद पुरुषोत्तम देवगन को पता चला कि उसका लड़का अभी कहीं एडजस्ट नहीं हुआ है। इस पर उसने दामाद की मार्फत बताया कि उसने कुछ अन्य लोगों के साथ मिल कर इमीग्रेशन का कार्य शुरू किया है और वह उसके बेटे को वर्क परमिट पर पक्के तौर पर कनाडा भेज सकता है। इस पर वह उसके झांसे में आ गया और उसने उक्त एजैंट पुरुषोत्तम देवगन को बलाचौर में आकर बातचीत करते हुए  17 लाख रुपए में कनाडा जाने का सौदा तय कर उसे 2 लाख रुपए और बेटे का पासपोर्ट दे दिया।

कर्मजीत ने बताया कि इसके बाद उसने उसे 11.50 लाख रुपए और दे दिए तथा शेष राशि वीजे लगने के बाद देनी थी। दिसम्बर 2018 में पुरुषोत्तम देवगन ने उसके बेटे का वीजा व्हाट्सएप पर भेज दिया। इस उपरान्त उसने उक्त एजैंट के खाते में अढ़ाई लाख रुपए ट्रांसफर करवा दिए और 1 लाख रुपए  का चैक दे दिया जिसे उसने कैश करवा लिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त एजैंट ने उसके बेटे की कनाडा के लिए फ्लाइट करवाने हेतु 2 बार मुम्बई बुलवाया, जहां उसके काफी पैसे खर्च हुए परन्तु उक्त एजैंट ने उसके बेटे को विदेश नहीं भेजा। 


शिकायतकर्ता ने बताया कि पुलिस को शिकायत देने के बाद उसने आपसी समझौता करने का समय मांगा परन्तु कोई समझौता नहीं किया और उसके पैसे वापस नहीं किए। एस.एस.पी. को दी शिकायत में उसने अपनी राशि वापस करवाने और आरोपी फर्जी एजैंटों के खिलाफ कानून तहत बनती कार्रवाई करने की मांग की है।उक्त शिकायत की जांच डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी की ओर से करने उपरान्त दी गई नतीजा रिपोर्ट के आधार पर थाना सिटी बलाचौर की पुलिस ने फर्जी एजैंट पुरुषोत्तम देवगन निवासी बलाचौर, सतपाल पुत्र देसराज, देस राज पुत्र श्रीराम निवासी सरकाघाट जिला मंडी (हि.प्र.) और संजीव कुमार पुत्र रमेश सिंह निवासी ऊना (हि.प्र.) के खिलाफ धारा 406, 420, 13 पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनल रैगुलेशन एक्ट 2014 तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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