31 मार्च को मांस की दुकानें और बूचड़खाने बंद रखने के आदेश, जानें क्यों

punjabkesari.in Wednesday, Mar 25, 2026 - 05:32 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मैजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च 2026 को भगवान महावीर जयंती पर शहीद भगत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर मांस की दुकानें और बूचड़खानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

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News Editor

Kalash

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