पावरकॉम विभाग को बिल में डाले 7016 रुपए संडरी चार्ज हटाने के दिए आदेश

punjabkesari.in Monday, Feb 11, 2019 - 03:44 PM (IST)

नवांशहर(त्रिपाठी): उपभोक्ता की शिकायत पर जिला उपभोक्ता फोरम ने पावरकॉम विभाग को बिजली बिल में डाले गए गैर-कानूनी 7,016 रुपए के संडरी चार्ज बिल से अलग करने के आदेश जारी किए गए हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान कुलजीत सिंह और ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह को सौंपी शिकायत में विकास शर्मा पुत्र सुरिन्दर शर्मा निवासी बलाचौर ने बताया कि वह पावरकॉम के बिजली बिलों का नियमित तौर पर भुगतान करता आ रहा है। लेकिन बिजली की सप्लाई में बाधा आने पर उसने विभाग के दफ्तर में सम्पर्क किया तो विभाग ने उसका बिजली मीटर बदलते हुए पहले मीटर को जांच करवाने के लिए भेजने को कहा।

उसने बताया कि मीटर बदलने के बाद उसे विभाग की ओर से औसत के आधार पर बिजली बिल भेजा जाने लगा जोकि पहले से काफी अधिक था। उसने बताया कि विभाग की ओर से मार्च 2017 को जो बिल भेजा गया, उसमें गैर-कानूनी तौर पर 7,016 रुपए संडरी चार्ज के डाले गए थे। जिला उपभोक्ता फोरम की दी शिकायत में उसने बिल में डाले गए गैर-कानूनी संडरी चार्ज को हटाने और मानसिक तौर पर हुई परेशानी का हर्जाना तथा अदालती खर्च दिए जाने की मांग की। 

जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान कुलजीत सिंह और ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आंशिक रूप से फैसला उपभोक्ता के पक्ष में करते हुए पावरकॉम विभाग को बिजली बिल में डाले गए संडरी चार्ज हटाने के आदेश जारी किए। फोरम ने विभाग को उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी के हर्जाने के तौर पर 2 हजार रुपए और अदालती खर्च के तौर पर 1 हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए।


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Anjna

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