नवांशहर में सुबह 7 से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, जानें कब तक लागू रहेंगे आदेश

punjabkesari.in Sunday, Oct 04, 2026 - 06:02 PM (IST)

नवांशहर (त्रिपाठी): जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नवांशहर से सुबह 7 बजे से रात 9 बजे के बीच ओवरलोड भारी वाहनों जैसे बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, स्टील की छड़ें, या गेहूं के भूसे/तुड़ी से लदी ओवरलोड ट्रॉली/ट्रक और कमर्शियल सामान ले जाने वाले वाहन के आने-जाने या प्रवेश पर रोक लगा दी है।

आदेश में साफ कहा गया है कि जिले से ओवरलोड वाहनों के गुजरने से स्कूली बच्चों, ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों और आम जनता को काफी परेशानी होती है, इससे लगातार ट्रैफिक की समस्या होती है और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसलिए संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और ट्रैफिक को सुचारू और बिना रुकावट के चलाने के लिए यह आदेश लागू किया गया है। ये आदेश 29 नवम्बर, 2026 तक लागू रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, शहीद भगत सिंह नगर जिले के अधिकार क्षेत्र में ट्रैक्टर और उससे जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल करके खतरनाक करतब दिखाने या स्टंट करने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। ट्रैक्टर और उससे जुड़े उपकरणों से खतरनाक स्टंट करते समय युवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक युवक की तो जान भी चली गई है। नतीजतन ट्रैक्टर और उससे जुड़ी मशीनरी से ऐसे खतरनाक स्टंट करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश 29 नवम्बर, 2026 तक लागू रहेगा।

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News Editor

Kalash

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