पराली जलाने का मामला: 12 गिरफ्तार, 8 केस दर्ज

punjabkesari.in Thursday, Nov 07, 2019 - 10:14 AM (IST)

नवांशहर(त्रिपाठी): पराली को खेतों में जलाने से बढ़ने वाले वायु प्रदूषण प्रति सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए सख्त संज्ञान पर जिला शहीद भगत सिंह नगर में बुधवार बाद दोपहर के आंकड़ों अनुसार विभिन्न थानों की पुलिस की ओर से जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों की अवहेलना कर खेतों में पराली जलाने पर धारा 188 तहत 8 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि अलग मामलों में पराली जलाने का प्रयास करने अथवा पुलिस के साथ बहस करने के आरोप में 12 व्यक्तियों को धारा 107/151 अधीन गिरफ्तार किया गया है।

पराली जलाने के 218 मामले प्रशासन के सामने आए हैं जिनमें से 148 मामलों में 3.70 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया है जबकि पराली जलाने वाले जिले के 199 किसानों के चालान काट कर 134 मामलों में 3.35 लाख रुपए जुर्माना राशि वसूली गई है।
PunjabKesari, Stubble burning case 12 arrested
पुलिस और सिविल प्रशासन ने क्या उठाए कदम
सुप्रीम कोर्ट ने खेतों में पराली जलाने से बढ़े प्रदूषण के मामले में सख्त स्टैंड लेते हुए पंजाब, हरियाणा और यू.पी. के चीफ सचिवों को तलब किया है। इसके तहत पंजाब के चीफ सचिव की ओर से प्रदेश भर के डिप्टी कमिश्नर और एस.एस.पीज के साथ रोजाना शाम को इस संबंधी मॉनीटरिंग करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग शुरू की गई है। इसके नतीजे के तौर पर ही जिला पुलिस की ओर से कल शाम तक पराली जलाकर जिला मॅजिस्ट्रेट के आदेशों की उल्लंघना करने वाले 16 व्यक्तियों के खिलाफ 2 दिनों में धारा 188 तहत मामले दर्ज किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर विनय बुबलानी ने बताया कि अब तक पराली जलाने के 218 मामले सामने आए हैं जिसमें 148 मामलों में 3.70 लाख रुपए की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई है। प्रशासन की ओर से 16 ज्वाइंट और 12 पैट्रोलिंग पार्टियों का गठन कर प्रत्येक गांव में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। अब तक जिले में 336 नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
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पुअर जोन में रहा ए.क्यू.आई. 274
धान का सीजन शुरू होने से पहले ही जिला प्रशासन की ओर से जिले भर के किसानों को खेतों में पराली और खेती के अवशेषों को आग न लगाने संबंधी जागरूकता मुहिम शुरू की गई थी। इसके तहत विभिन्न संबंधित विभागों की ओर से गांव स्तर पर जागरूकता कैंप लगाए गए थे। बावजूद इसके खेतों में पराली को आग लगाने का सिलसिला रुकने की जगह लगातार बढ़ता चला गया। जहां आम दिनों में एयर क्वालिटी इन्डैक्स (ए.क्यू.आई.) करीब 70 रहता है जो गत दिवस 400 के स्तर को भी पार कर गया था। बुधवार दोपहर बाद शहर में ए.क्यू.आई. 274 नोट किया गया है जो पुअर जोन में है और इसका अर्थ यह है कि दूषित हवा सांस लेने के योग्य नहीं है।
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दोष सिद्ध होने पर 3 से 5 वर्ष की कैद
प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि खेतों में पराली के मामलों को पूरी तरह से रोकने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को आदेशों की उल्लंघना करने वालों के मामले सीधे तौर पर अदालतों में दायर करने के आदेश सरकार की ओर से मिले हैं। इस संबंधी एस.डी.ओ. पूजा शर्मा ने बताया कि टू कोर्ट होने वाले मामलों में एयर प्रीवैंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 तहत कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। दोष सिद्ध होने पर 3 से 5 वर्ष की कैद और विभिन्न प्रकार के मामलों में आर्थिक जुर्माने हो सकते हैं।


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Edited By

Sunita sarangal

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