सावधान : किराएदारों की पुलिस वैरीफिकेशन न करवाई तो दर्ज होगा केस : अवतार सिंह

punjabkesari.in Thursday, Dec 06, 2018 - 12:02 PM (IST)

पठानकोट(शारदा): किराएदार रखने के बाद पुलिस को सूचना न दिए जाने के बाद डिवीजन नंबर-1 की ओर से मकान मालिकों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि जो भी मकान मालिक किराएदार रखने से पूर्व पुलिस वैरीफिकेशन नहीं करवाएगा उसके खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।  

 डिवीजन नंबर एक द्वारा बुधवार को जम्मू कश्मीर से पठानकोट में कारोबार करने हेतु आने वाले व्यापारियों के रहने के बारे में छानबीन की गई तथा उनकी वैरीफिकेशन कर उन्हें छोड़ दिया गया। 
डिवीजन नंबर एक के प्रभारी अवतार सिंह ने बताया कि अतिरिक्त आमदनी के लिए अक्सर लोग अपना मकान अनजान व्यक्तियों को किराए पर देते हैं लेकिन वे लोग मकान किराए पर देने से पहले जरूरी सावधानियां नहीं बरतते जिसके चलते वे बाद में मुश्किल में पड़ जाते हैं,

क्योंकि किराएदार द्वारा किए गए किसी गलत-सही काम का असर मकान मालिक को प्रभावित करता है।  उन्होंने कहा कि बिना पुलिस वैरीफिकेशन किराएदार रखने पर किराएदार द्वारा किए गए गलत कामों के लिए मकान मालिक को सजा भी मिल सकती है इसलिए शहरवासियों का फर्ज बनता है कि मकान में किसी किराएदार को रखने से पहले उनकी वैरीफिकेशन हेतु पुलिस को जरूर सूचना दें। 

किराएदार रखने से पूर्व क्या करें 

* मकान को किराए पर देने से पहले किराएदार की पूरी जांच करनी चाहिए।

*किराएदार का पुलिस वैरीफिकेशन करवाना जरूरी है।
*पुलिस वैरीफिकेशन का फॉर्म संबंधित राज्य की पुलिस की वैबसाइट पर उपलब्ध होता है।
* किराएदार की पुलिस वैरीफिकेशन न करवाने की स्थिति में मकान मालिक को जुर्माना देना पड़ सकता है।
* मकान मालिक को किराएदार के काम और उसके ऑफिस के बारे में भी जानकारी इखठी  करनी चाहिए। 

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