3 मामलों में 2 को डेढ़-डेढ़ साल की सजा

punjabkesari.in Saturday, Dec 09, 2023 - 12:41 PM (IST)

पटियाला: माननीय अदालत जे.एम.आई.सी. अकबर खान की अदालत ने 3 कनैक्टिड मामलों में फैसला सुनाते हुए राज कुमार देवी राणा और राम प्रकाश निवासी शिमला को डेढ़-डेढ़ साल की सजा सुनाई है।
इस संबंधी आकाश एग्रो फ्रैश के पार्टनर आकाशदीप और उसके वकील एडवोकेट अमित जैन ने बताया कि उनका आकाश एग्रो फ्रैश नाम का कोल्ड स्टोर लगाया गया है, जहां राज कुमार देवी राणा और राम प्रकाश जो कि शिमला के रहने वाले हैं और सेब की खेती का कारोबार करते हैं।

उपरोक्त दोनों व्यक्तियों ने आकाशदीप गर्ग और उसके पिता देवराज गर्ग को भरोसे में लिया कि वह उनके साथ सेब का कारोबार करेंगे और उन्होंने आकाशदीप गर्ग और उसके पिता सें 50 लाख रुपए कारोबार करने के लिए ले लिए और वादे के मुताबिक कोई कारोबार नहीं किया तो राज कुमार ने आकाश एग्रो फ्रैश के नाम पर एक 20 लाख रुपए का चैक और दूसरा 19 लाख 6 हजार 900 रुपए का देव राज गर्ग के नाम पर चैक दिया।

राम प्रकाश ने 9 लाख रुपए का चैक आकाशदीप के नाम पर दिया। एडवोकेट अमित जैन ने बताया कि आकाशदीप गर्ग और देव राज गर्ग और फर्म की तरफ से चैक खाते में लगाने पर डिस्ऑनर हो गए तो आकाशदीप गर्ग और देव राज गर्ग और फर्म आकाश एग्रो फ्रैश ने अपने वकील एडवोकेट अमित जैन के द्वारा उनको नोटिस भेजा और इसके बावजूद भी उन्होंने चैक की रकम अदा नहीं की तो उन्होंने यह केस एडवोकेट अमित जैन के द्वारा माननीय अदालत में कर दिया, जहां एडवोकेट अमित जैन ने अपने क्लाइंट का पक्ष मजबूती के साथ माननीय अदालत के पास रखा और माननीय अदालत ने उक्त दोनों को डेढ़-डेढ़ साल की सजा और चैक की रकम 9 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया।

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Content Editor

Neetu Bala