पंजाब में लग सकता है फिर चुंगी टैक्स : बलवंत संधू

punjabkesari.in Tuesday, Dec 11, 2018 - 05:10 PM (IST)

 

पटियाला(राजेश): 1997 की बादल सरकार समय पंजाब में से खत्म किए गए चुंगी टैक्स को फिर से लगाने की संभावना है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब लोकल बॉडीज पैंशनर्ज फैडरेशन के प्रदेश महासचिव बलवंत सिंह संधू और प्रेमचंद शर्मा प्रधान सेवा मुक्त कर्मचारी यूनियन नगर निगम ने बताया कि कर्मचारी की साल 2006 में माननीय हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा में दायर की अपील की सुनवाई 11 दिसम्बर 2018 को होनी निश्चित की गई है।

बलवंत सिंह संधू ने बताया कि यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिट पटीशन दायर की गई थी कि चुंगी हटाने के साथ नगर निगमों/कौंसिलों/पंचायतों की आय खत्म होने से शहरी विकास तो क्या होगा बल्कि कर्मचारियों का वेतन भी देना कठिन होगा। संधू ने यह भी कहा कि यदि माननीय अदालत चुंगी दोबारा लगाने का फैसला करती है तो पंजाब सरकार को भी कुछ राहत मिलेगी क्योंकि सरकार के खजाने में से हर महीने चुंगी के बदले नगर निगमों/ कौंसिलों/ पंचायतों को करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं।

साल 2006-07 में जब चुंगी टैक्स खत्म किया गया था तो पंजाब में चुंगी टैक्स के साल के कुल 700 करोड़ रुपए बनते थे और यदि सरकार की हिदायतों के अनुसार हर साल के बजट में 15 प्रतिशत वृद्धि की जाए तो वर्ष 2017-18 तक लगभग 2500 करोड़ बन जाता है परन्तु सरकार की तरफ केवल 950 करोड़ के लगभग ही चुंगी के बदले निगमों/कौंसिलों/पंचायतों को दिया जाता है जोकि मौजूदा समय में बहुत कम है जिस करके विकास नाममात्र है और कई बार कर्मचारियों को वेतन देने भी मुश्किल हो जाते हैं। संधू और शर्मा ने यह भी कहा यदि चुंगी टैक्स दोबारा लगता है तो आय में विस्तार तो होगा ही, इसके साथ ही रोजगार मिलने की आशा बनेगी।

उन्होंने कहा कि उन के वकील एस.सी. पथेला ने जानकारी दी है कि माननीय हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा की तरफ से चुंगी दोबारा लगाने के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. 2843 /2003 दायर की थी, जोकि सरकार ने वापस ले ली थी जिस कारण कर्मचारियों की 2006 में दायर पटीशन की माननीय हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा की माननीय चीफ जस्टिस हाईकोर्ट कृष्ण मुरारी और माननीय जज अरुण पली के डिवीजन बैंच पर 11 दिसम्बर 2018 को सीरियल नंबर 201 और सुनवाई निश्चित की गई है। स. संधू ने बताया कि मंगलवार को सुनवाई के बाद आगे वाली कार्रवाई बारे योजना बनाई जाएगी जिस बारे सभी पंजाब के लोकल बॉडीज के कर्मचारी की एक मीटिंग करके अगला फैसला लिया जाएगा।

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