चैक बाऊंस केस में 1 वर्ष की सजा

punjabkesari.in Monday, Feb 18, 2019 - 11:28 AM (IST)

पटियाला(बलजिन्द्र): माननीय ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट प्रतिमा सिंगला की अदालत ने जगदीश प्रसाद निवासी पावर कालोनी नं. 1 माडल टाऊन पटियाला को चैक बाऊंस के मामले में एक वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने के आदेश सुनाए हैं। जगदीश प्रसाद ने चंद्रशेखर पुत्र राकेश कुमार निवासी माडल टाऊन पटियाला से 16 मई 2016 को 3 लाख 35 हजार रुपए उधार लिए थे। जब यह चैक बैंक में लगाया गया तो खाता बंद होने के कारण चैक वापस हो गया।

इसके बाद चंद्रशेखर ने 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई। उस शिकायत का निपटारा करते हुए माननीय अदालत ने जगदीश प्रसाद को एक वर्ष की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना किया।

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