हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पावरकॉम ने गौशालाओं से बिजली बिलों की वसूली रोकी

punjabkesari.in Monday, Jan 14, 2019 - 09:31 AM (IST)

पटियाला(परमीत): हाईकोर्ट के आदेशों के बाद पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) ने राज्य में स्थित गौशालाओं से पिछले बिजली बिलों की वसूली रोक दी है।

पावरकॉम के डिप्टी चीफ इंजीनियर कमर्शियल शैलज-2 की तरफ से इस बाबत पत्र आज राज्य में समूह सम्बन्धित अधिकारियों को भेजा गया। पावरकॉम ने 19 जून 2018 को अपना सर्कुलर जारी कर पिछले बिजली बिलों की वसूली के आदेश दिए थे, परन्तु फिर यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्य सचिव पंजाब और पावरकॉम के चेयरमैन-कम-एम.डी. की सम्मिलन वाली 2 सदस्यीय हाई पावर कमेटी इस मामले की समीक्षा करके इस बारे उपयुक्त फैसला लेगी।  आज जारी किए गए पत्र में सभी दफ्तरों को हिदायत जारी की गई है कि वे अगले आदेशों तक अपने-अपने क्षेत्रों में वसूले गए काऊसैस की राशि स्थानीय सरकार विभाग के दफ्तरों को तबदील न करें। 

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