शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध,मिली 7 साल की जेल

punjabkesari.in Thursday, Apr 19, 2018 - 07:35 AM (IST)

होशियारपुर (अमरेन्द्र): फोन फ्रैंड के जरिए दोस्ती गांठ व बाद में विवाह करने का झांसा दे दातारपुर क्षेत्र की एक पीड़िता का शारीरिक शोषण करने के आरोपी अमनप्रीत सिंह पुत्र बलजिन्द्र सिंह निवासी गांव धनेड़कलां जिला संगरूर को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश प्रिया सूद ने बुधवार को 7 साल की कैद के साथ 1 लाख रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 1 साल कैद की सजा काटनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में नकद जुर्माना राशि में से 80 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

एस.एस.पी. के निर्देश पर हुई थी मामले की जांच
गौरतलब है कि आरोपी ने जब शादी करने से इन्कार कर दिया तो दुष्कर्म की शिकार पीड़िता ने इस संबंधी शिकायत एस.एस.पी. के समक्ष की। एस.एस.पी. की तरफ से इस मामले की जांच का जिम्मा महिला विंग को सौंपी थी। 10 मार्च 2016 को मामले की जांच रिपोर्ट व मैडीकल रिपोर्ट के आधार पर तलवाड़ा पुलिस ने आरोपी अमनदीप सिंह के खिलाफ 13 अप्रैल 2016 को धारा 376, 420 व 341 के अधीन केस दर्ज किया था।

Anjna