भाजपा नेताओं को लगा झटका, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

punjabkesari.in Sunday, Dec 04, 2022 - 09:41 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब भाजपा के बड़े नेताओं पर आपराधिक मामले में आरोपमुक्त करने संबंधी 3 अर्जियों को चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट डा. अमन इंद्र सिंह की कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आरोपियों में तीक्षण सूद, अरविंद मित्तल, मदन मोहन मित्तल, विजय सांपला, अरुण नारंग, मास्टर मोहन लाल, मनोरंजन कालिया, डा. बलदेव चावला, अश्वनी कुमार, तरुण चुघ, सुरजीत कुमार ज्याणी, के.डी. भंडारी, अरुणेश शाकर, सुभाष शर्मा, मलविंद्र सिंह कंग और जीवन गुप्ता शामिल हैं। 

गत 21 अगस्त, 2020 को सैक्टर-17 पुलिस स्टेशन में धारा 188 के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस केस के मुताबिक आरोपियों समेत कई अन्यों ने सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन किया था। पंजाब सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री की कोठी की तरफ मार्च निकाल रहे थे। ऐसे में इनके खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज हुआ था। वहीं कोर्ट ने कहा कि मौजूदा केस में धारा 195 का भी पालन किया गया है। ऐसे में आरोपियों की आरोपमुक्त वाली अर्जियों को रद्द किया जाता है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here

 

Content Writer

Sunita sarangal