5 वर्षीय बच्ची ने खटखटाया High Court का दरवाजा, जानें क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Wednesday, Jul 17, 2024 - 10:14 AM (IST)

चंडीगढ़ : जब नौकरशाही हावी होकर भविष्य के साथ खिलवाड़ करने लगती है तो हर किसी को इंसाफ के लिए मंदिर का रास्ता नजर आने लगता है और उम्मीद की किरण नजर आने लगती है। कुछ ऐसा ही सोचकर पांच साल की पूर्वा बहल और उसके माता-पिता ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंचकूला नगर निगम के अधिकारियों ने चंडीगढ़ की पूर्वा की मां का सरनेम बदलने से इनकार कर दिया था। जब उन्होंने स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन किया तो अपने सरनेम के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार उसने पिता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपील की। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इससे पहले कि हाईकोर्ट कोई आदेश जारी करता, नगर निगम ने कहा कि याचिकाकर्ता के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र बदल दिया गया है।

आदेश जारी होने से पहले किए गए बदलाव

शादी से पहले पूर्वा बहल की मां का नाम अर्चना गुप्ता था। उनके सभी दस्तावेजों में यही नाम दर्ज था। जब पूर्वा का जन्म पंचकूला अस्पताल में हुआ तो निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र में उसके पिता के सरनेम के अनुसार पूर्वा बहल लिखा हुआ था। याचिकाकर्ता के वकील के मुताबिक, हाई कोर्ट में याचिका दायर करने से पहले उन्होंने पंचकूला नगर निगम को आवेदन देकर जन्म प्रमाण पत्र में अर्चना गुप्ता की जगह अर्चना बहल करने की मांग की थी। आवेदन खारिज कर दिया गया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद अर्चना गुप्ता उर्फ ​​अर्चना बहल का जन्म प्रमाण पत्र बदल दिया गया।

केंद्रीय विद्यालय को था एतराज

जब पूर्वा को मोहाली के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए आवेदन किया गया तो अर्चना गुप्ता उर्फ ​​अर्चना बहल का सर्टिफिकेट होने के कारण आवेदन पर आपत्ति जताई गई। इसके बाद 19 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दो दिन पहले मामले की सुनवाई के दौरान पंचकूला नगर निगम के जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि जन्म प्रमाण पत्र में बदलाव कर दिया गया । इसके साथ ही बैंच ने याचिका का निपटारा कर दिया।

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News Editor

Urmila

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