कातिलाना हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष की कैद व जुर्माना

punjabkesari.in Wednesday, Nov 10, 2021 - 03:14 PM (IST)

लुधियाना (मेहरा): एडिशनल सेशन जज बिशन स्वरूप की अदालत ने कुलवंत सिंह निवासी नूरवाला रोड को कत्ल करने का आरोपी पाते हुए 5 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रमनदीप कौर गिल ने बताया कि मामला 2 जून, 2015 को काकोवाल निवासी गुरदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था।

मुदई पक्ष के मुताबिक 1 जून 2015 को आरोपी ने दुकानें खाली करवाने के नाम पर उन पर जानलेवा हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं। आरोपी की तरफ से किए गए हमले में वह बाल-बाल बचे और बुरी तरह घायल हो गए, जिस उपरांत उनको सी.एम.सी. अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल में पुलिस ने शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह उर्फ टीका निवासी हीरा नगर के बयानों पर पर्चा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सरकारी वकील रमनदीप कौर गिल की दलीलों के साथ सहमत होते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई। 

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Content Writer

Sunita sarangal