नाबालिगा के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को मिली 5 साल कैद की सजा

punjabkesari.in Saturday, Mar 07, 2020 - 10:41 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): टांडा थाने के अधीन आते एक गांव में जून 2019 को 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी सतपाल सिंह को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने 5 साल की कैद की सजा के साथ-साथ 25500 रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। नकद जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को और 3 महीने की कैद की सजा काटनी होगी।

गौरतलब है कि टांडा थाने में अश्लील हरकत की शिकार हुई 7 वर्षीय नाबालिगा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सतपाल के खिलाफ धारा 354, 341 के साथ साथ पोक्सो एक्ट के अधीन केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू  की थी। पुलिस के समक्ष दर्ज शिकायत के अनुसार पीड़ित नाबालिगा जब शाम के समय दुकान पर सामान लेने घर से निकली थी तो रास्ते में आरोपी ने उसका रास्ता रोक उसके साथ अश्लील हरकत की थी। नाबालिगा ने घर लौट जब घरवालों को सारी बात बताई तो पीड़िता के परिजनों ने थाने पहुंच कर आरोपी सतपाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था।


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