9 वर्षीय नाबालिग से कुकर्म करने वाले 65 वर्षीय पहलवान को 10 साल की कैद

punjabkesari.in Friday, Aug 30, 2019 - 08:40 AM (IST)

होशियारपुर(अमरेन्द्र): थाना हाजीपुर के अधीन आते एक गांव में 4 सितम्बर 2018 को 9 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने के आरोपी 65 वर्षीय पहलवान बलकार सिंह निवासी गांव तलवंडी गोरायां थाना डेरा बाबा नानक (बटाला) को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत ने धारा 377 में 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए नकद जुर्माना और पॉक्सो एक्ट (6) में दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए नकद जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।  

अदालत ने दोनों मामलों में नकद जुर्माने की अदायगी नहीं करने पर 4-4 महीने की और कैद की सजा काटने का आदेश दिया है। हाजीपुर पुलिस थाने में 4 सितम्बर 2018 को दर्ज शिकायत के अनुसार 9 वर्षीय लड़का अपने पिता के साथ गांव के साथ लगते छिंज मेले देखने निकला था। मेले में बलकार सिंह लड़के को जलेबी खिलाने का लालच दे पास के गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती कुकर्म किया। पुलिस ने बच्चे के पिता के बयान पर बलकार सिंह के खिलाफ धारा 377 व पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अधीन केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।

Vatika