जगदीश भाेला को ड्रग रैकेट मामले में 10 साल की कैद, कोर्ट ने 3 मामलों में दोषी करार दिया

punjabkesari.in Wednesday, Feb 13, 2019 - 07:42 PM (IST)

चंडीगढ़: मा‍ेहाली की अदालत ने पूर्व खिलाड़ी और पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी जगदीश भाेला को ड्रग रैकेट मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने भोला को ड्रग रैकेट के कुल सात मामलों में से चार में बरी कर दिया है और तीन में दोषी करार दिया है। ये मामले 2013 के हैं। कोर्ट सजा का ऐलान आज शाम सजा का ऐलान किया। छह हजार करोड़ के इन मामले में 32 लोगों को आरोपित बनाया गया था। 

पढ़ें पूरा मामला...
साल 2013 में पंजाब पुलिस ने राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करके करोड़ों रुपए का ड्रग बरामद करने के साथ इस मामले में पूर्व डी.एस.पी. जगदीश भोला को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान केस से जुड़े हाई प्रोफाइल सफेदपोश तथा राजनीतिज्ञों के नाम सामने आते गए। जगदीश भोला से हुई पूछताछ में गोराया के अकाली नेता चूनी लाल गाबा का नाम सामने आया था। 

एक डायरी ने खोले थे कई राज...
जब ई.डी. ने कार्रवाई शुरू ही की थी कि अचानक इंकम टैक्स विभाग ने चूनी लाल गाबा के परिसरों पर रेड कर दी। इंकम टैक्स विभाग को एसैट्स सर्च के दौरान एक डायरी मिली, जिसमें कई राजनीतिज्ञों, अधिकारियों के साथ गाबा के लेन-देन का रिकार्ड था। ई.डी. ने जांच के लिए इंकम टैक्स विभाग से डायरी मांगी। पहले तो मना कर दिया गया, लेकिन अदालती हस्तक्षेप के पश्चात डायरी ई.डी. तक पहुंची, लेकिन उसमें कई पन्नों पर कटिंग की हुई थी। ई.डी. ने उक्त डायरी कटिंग की जांच के लिए सी.एफ.एस.एल. (सैंट्रल फॉरैंसिक साइंस लैब) में भेजी। 

61.62 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज हो चुकी है अटैच...
सी.एफ.एस.एल. रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि डायरी में जिन पेज पर कटिंग की गई थी उसमें अविनाश चन्द्र के नाम पर 55 लाख 45 हजार रुपए की एंट्री तथा पूर्व मंत्री सरवण सिंह फिल्लौर के नाम पर भी 14.37 लाख रुपए की एंट्री थी। ED द्वारा ड्रग तस्करी केस से जुड़े लोगों की 61.62 करोड़ रुपए की कीमत वाली प्रॉपर्टीज अटैच की जा चुकी है जिनमें शोरूम, एग्रीकल्चर लैंड, रिहायशी मकान, सात लग्जरी कारें, फिक्स डिपोजिट सहित कंपनियों के नाम पर संपत्ति भी शामिल थी।

Suraj Thakur