दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 7 वर्ष की कैद

punjabkesari.in Friday, Aug 17, 2018 - 12:43 AM (IST)

अमृतसर (महेन्द्र): सुबह गुरुद्वारे में सेवा करने जा रही एक महिला को शार्ट कट के बहाने सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने तथा दुष्कर्म का प्रयास करने के जुर्म में स्थानीय अतिरिक्त जिला व सैशन जज एस.एस. धालीवाल की अदालत ने आरोपी रिक्शा चालक को भादंसं की धारा 354 में 2 वर्ष तथा 376/511 में 7 वर्ष की कैद किए जाने के साथ-साथ जुर्माना भी किए जाने की सजा सुनाई है।

स्थानीय पुतली घर निवासी एक महिला 13 अगस्त 2017 की सुबह करीब 5.30 बजे स्थानीय शिव नगर, इस्लामाबाद स्थित एक गुरुद्वारे में आयोजित किए जाने वाले लंगर में सेवा करने के लिए एक रिक्शा पर सवार हो कर वहां जा रही थी। रास्ते में चौक इस्लामाबाद से मेन बाजार की तरफ से जाने की बजाए रिक्शा चालक उस महिला को शार्ट कट के बहाने रेलवे कालोनी, बी. ब्लाक में किसी सुनसान जगह पर ले गया था। जहां पहले तो उसने उसके साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी थी और बाद में उसे जमीन पर गिरा कर उसका दुष्कर्म करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था।

महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर जब कुछ लोग शोर सुन कर उनकी तरफ आते दिखाई दिए, तो रिक्शा चालक अपना रिक्शा वहीं छोड़ कर वहां से भाग खड़ा हुआ था। महिला की शिकायत पर थाना इस्लामाबाद की पुलिस ने आरोपी रिक्शा चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान स्थानीय गांव बासर के गिलां निवासी राजविन्द्र सिंह ऊर्फ राजू पुत्र जगीर सिंह के तौर पर हुई थी।

Des raj