65 वर्षीय बुजुर्ग ने रईसजादों को भी छोड़ा पीछे, कारनामा जान आप भी रह जाएंगे दंग

punjabkesari.in Friday, Mar 07, 2025 - 03:05 PM (IST)

पंजाब डेस्क : ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब कानूनी कार्रवाई का डर सताने लगा है। आलम यह है कि 2-3 चालान होने पर ही ऑनलाइन या कोर्ट में चालान के निपटान के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कोर्ट इन मामलों में सख्त नजर आ रहा है। दरअसल, चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रैट (सी.जे.एम.) कोर्ट ने 2 लोगों को 15 दिन की कम्यूनिटी सर्विस की सजा और रीपिट ऑफेंडर्स का लाइसैंस सस्पेंड कर दिया है।

ऐसा ही एक हैरानीजनक मामला सामने आया है जहां 65 साल के बुजुर्ग ने 49 बार ट्रैफिक नियम तोड़े, यही नहीं उसने 48 बार रेड लाइट भी जंप की है, जिसके चलते उसके 49 बार चालान काटे गए हैं। सी.जे.एम. कोर्ट ने 65 वर्षीय बुजुर्ग को कम्युनिटी सर्विस से राहत दे दी, लेकिन जुर्माना राशि 200 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी। इसके पीछे कारण यह रहा कि बुजुर्ग के 49 चालान थे, जिनमें से 48  ओवरस्पीड और एक जेबरा क्रॉसिंग को लेकर था। 

अदालत ने उम्र देखते हुए कम्युनटी सर्विस सजा से राहत दी, लेकिन जुर्माना राशि बढ़ाकर 500 रुपए प्रति चालान कर दी। इसके साथ ही लाइसैंस भी सस्पेंड कर दिया। सी.जे.एम. सचिन यादव के मुताबिक अदालत में केवल उन लोगों के ही चालान का भुगतान किया जाएगा, जिनके चालान 23 सितम्बर 2023 से पहले कटे होंगे। इस तारीख के बाद जितने भी चालान हुए हैं, उन्हें वर्चुअल कोर्ट या फिर ट्रैफिक पुलिस की वैबसाइट पर आनलाइन भुगतान करना होगा। फिजिकल मोड में वहीं चालान कोर्ट में छूट रहे हैं, जिनमें दस्तावेज जब्त हैं या नॉन-कम्पाऊंडेबल चालान हैं। 

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News Editor

Kamini

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