लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पंजाब के इन विधायकों को जल्द करना होगा ये काम, नहीं तो...

punjabkesari.in Tuesday, Jun 11, 2024 - 03:34 PM (IST)

चंडीगढ़: लोकसभा चुनाव जीतने वाले पंजाब के चार और पड़ोसी राज्य हरियाणा के एक विधायक को 20 जून से पहले अपने विधायक पद से इस्तीफा देना होगा। यह कानूनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी लोकसभा सांसदों के चुनाव की अधिसूचना 6 जून 2024 को भारत के गजट में प्रकाशित की जाएगी। उनके इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग उपचुनाव के लिए आगे की कार्यवाही शुरू करेगा। जानकारी के मुताबिक, इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से और कांग्रेस पंजाब अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग लुधियाना से जीते हैं। ये दोनों डेरा बाबा नानक और गिद्दड़बाहा से विधायक हैं।

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इसी तरह, संगरूर से चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के मंत्री गुरमीत सिंह बरनाला से विधायक हैं, जबकि कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी के टिकट पर होशियारपुर से चुनाव लड़ने वाले राज कुमार चब्बेवाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसी तरह, पड़ोसी राज्य हरियाणा में अंबाला जिले के मुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरुण चौधरी विधायक हैं, जबकि अब वह लोकसभा के लिए चुने गए हैं। ऐसे में उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना होगा।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सभी पांच मौजूदा विधायकों को 20 जून, 2024 से पहले राज्य विधानसभा से इस्तीफा देना होगा नहीं तो  4 जून, 2024 को संबंधित लोकसभा सीटें जहां उपरोक्त पांचों नेता लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं, रिक्त ऐलान कर दी जाएंगी।  सभी संसद सदस्यों के चुने जाने के संबंध में अधिसूचना 6 जून 2024 को भारत के गजट में प्रकाशित की गई है। विशेषज्ञों ने इस संबंध में समवर्ती सदस्यता नियम, 1950 के नियम 2 का हवाला दिया है। जिसे भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 101 के खंड (2) और अनुच्छेद 190 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  तैयार किया जाता है। 1950 के उक्त नियम 2 में यह प्रावधान है कि इस कार्यकाल की समाप्ति पर होने पर किसी ऐसे व्यक्ति की संसद में सीट खाली हो जाएगी।

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News Editor

Urmila

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