जालंधर वासियों हो जाएं Alert! गलती से भी न करना ये काम नहीं तो...
punjabkesari.in Friday, Oct 24, 2025 - 06:58 PM (IST)
जालंधर : जालंधर वासियों के लिए बेहद ही खास खबर सामने आई है। दरअसल, जिले में नई सख्त पाबंदियों के आदेश जारी हुए हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 की धारा 163 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए।
नए आदेशों के तहत जालंधर में अब मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर सख्ती बरती जाएगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने नए आदेश के अनुसार, किसी भी मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थल या सार्वजनिक जगह पर लाउडस्पीकर की आवाज 10 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, सभी बसों, कारों, मोटरसाइकिलों और अन्य वाहनों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्यक्रम या आयोजन में लाउडस्पीकर लगाने से पहले प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुमति मिलने के बाद भी लाउडस्पीकर केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बजाए जा सकेंगे। यह आदेश 22 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके और आम नागरिकों को राहत मिल सके।
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