स्टांप शुल्क में छूट का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम में संशोधन

punjabkesari.in Monday, Jun 18, 2018 - 09:57 PM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने संपत्ति पंजीकरण पर महिलाओं को स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट के दुरूपयोग पर रोक लगाने के लिए नियम में संशोधन किया है। 

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें अपने नाम पर संपत्ति का कब्जा मिलने पर दो प्रतिशत छूट की योजना शुरू की गई थी। राजस्व मंत्री सुखविंद्र सिंह सरकारिया ने यहां बताया कि कुछ लोगों ने इसका दुरूपयोग करते हुए महिलाओं के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण कराकर बाद में उसी संपत्ति को पुरूष रिश्तेदार के नाम पर अंतरित करवा लिया। पंजाब राजस्व विभाग ने नियम में संशोधन का फैसला किया।            

संशोधित नियम के मुताबिक अगर एक साल के भीतर महिला की संपत्ति को पुरूष रिश्तेदार के नाम पर अंतरित किया जाता है तो सरकार संपत्ति के पंजीकरण के वक्त महिलाओं को दी गई दो प्रतिशत की छूट वापस ले लेगी। गौरतलब है कि राज्य में रक्त संबंध में संपत्ति का अंतरण नि:शुल्क है। मंत्री ने बताया कि पुरूष के नाम पर संपत्ति पंजीकरण या अंतरण होने पर छह प्रतिशत स्टांप शुल्क लेकिन महिला के मामले में चार प्रतिशत शुल्क का प्रावधान है। 

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