अमृतसर में दिवाली, गुरुपर्व और न्यू ईयर पर पटाखे चलाने का टाइम फिक्स! नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

punjabkesari.in Thursday, Oct 15, 2026 - 05:44 PM (IST)

अमृतसर (नीरज): अमृतसर की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार त्योहारों के दौरान पटाखे चलाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिवाली और गुरुपर्व के मौके पर पटाखों की बिक्री के लिए जिले में जारी किए जाने वाले आरजी लाइसेंस और इसके अलावा माननीय हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत जिले में दिवाली, भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर पटाखे चलाने का समय भी तय किया गया है।  

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि बैन पटाखों की बिक्री पर रोक है और सिर्फ ग्रीन पटाखे जो लिथियम, मरकरी, आर्सेनिक, सिक्का, बेरियम सॉल्ट आदि के बिना बने होंगे, वह ही बेचे और चलाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल रिट पिटीशन नंबर 728 ऑफ 2015 तारीख 13-10-2018 में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर पटाखे चलाने के लिए दी गई छूट के तहत, पटाखे तय समय के अंदर ही चलाए जाएं।

उन्होंने कहा कि दिवाली और भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी तरह क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने का समय रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे से अगली सुबह 12.30 बजे तक तय किया गया है। इस समय से पहले और बाद में किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर रोक रहेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई वेबसाइट, ई-कॉमर्स साइट वगैरह पटाखे नहीं बेच पाएंगे।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि शादी समारोहों के दौरान पटाखे आदि चलाने के लिए मैरिज पैलेस मालिक को इस संबंध में लाइसेंस लेना जरूरी होगा और सुरक्षा नियमों का पालन पक्का किया जाना चाहिए। इसके अलावा शोभा यात्रा, नगर कीर्तन, प्रभात फेरी और दूसरे आयोजनों के दौरान पटाखे चलाने के लिए लाइसेंस लेना भी जरूरी है। इस दौरान घनी आबादी वाले इलाकों और आग लगने की संभावना वाले इलाकों में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से मनाही होगी।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि उन्होंने नगर निगम कमिश्नर, SSP, सभी SDM, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निर्देश जारी कर जरूरी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने जिले के लोगों से अपील की कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार आम जनता तय समय के अंदर ही पटाखे चलाए। उन्होंने कहा कि पटाखों से जहां पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है, वहीं उनके शोर और प्रदूषण से इंसानों के साथ-साथ जानवरों और पक्षियों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसके लिए आम जनता को जितना हो सके पटाखे चलाने से बचना चाहिए।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


सबसे ज्यादा पढ़े गए

News Editor

Kalash

Related News