आर्मी कैप्टन ने खुद दी अपने अगवा होने की सूचना, सेना में मचा हड़कंप

punjabkesari.in Sunday, Feb 24, 2019 - 08:49 AM (IST)

रूपनगर (विजय): भारतीय सेना के 26 वर्षीय युवा कैप्टन के अगवा होने की सूचना से आर्मी के सीनियर अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय एवं पंजाब पुलिस को सेना द्वारा सूचना दी गई। वहीं कैप्टन की मोबाइल लोकेशन रूपनगर जिला होने पर पंजाब पुलिस भी हरकत में आ गई। कैप्टन के अगवा होने का पता चलने पर रूपनगर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर दी, लेकिन कुछ समय बाद  अपहरण की फैलाई गई सूचना झूठी निकली। इस पर पुलिस ने आर्मी कैप्टन सहित 10 व्यक्तियों पर मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार 22 सिख रैजीमैंट के कैप्टन विशाल सोलंकी एक सप्ताह की छुट्टी पर आए हुए हैं । वह एक पोलो कार में अपने 4 दोस्तों के साथ कसौली (हि.प्र.) घूमने के लिए चले गए वहां से वापस आते समय कीरतपुर साहिब के पास उनकी पोलो गाड़ी का एक सैंट्रो गाड़ी के साथ हादसा हो गया। इस हादसे में सैंट्रो गाड़ी का नुक्सान हो गया। पोलो कार में सवार आर्मी कैप्टन विशाल सोलंकी सैंट्रो कार में सवार लोगों को चंडीगढ़ में गाड़ी ठीक करवाने की बात कही और दोनों पक्ष गाडियों में सवार होकर चंडीगढ़ की तरफ निकल पड़े। उन्होंने रास्ते में एक ढाबे पर चाय भी पी। 

इस दौरान कैप्टन विशाल सोलंकी ने आर्मी के सीनियर अधिकारियों से संबंधित 2 व्हाट्सएप ग्रुपों में स्वयं के अगवा होने की सूचना डाल दी। इस सूचना के चलते आर्मी के सीनियर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। कैप्टन की लोकेशन रूपनगर जिला की आने पर जिला पुलिस भी सतर्क हो गई। पुलिस द्वारा आनंदपुर साहिब और रूपनगर के डी.एस.पीज की अगुवाई में जहां नाकाबंदी की गई वहीं कैप्टन की तलाश में टीमें बना कर गश्त बढ़ाई गई। 

इस दौरान टीम रूपनगर-चंडीगढ़ मार्ग पर गांव बनमाजरा के समीप पहुंची तो वहां पुलिस टीम को पोलो और सैंट्रो गाडियां मिल गईं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश की तो आर्मी कैप्टन की तरफ से उसके अगवा होने की फैलाई गई सूचना झूठी निकली। इस दौरान देर रात को ही चंडीमंदिर से आर्मी के सीनियर अधिकारी भी मामले की जांच हेतु रूपनगर पहुंच गए। 

धारा 182 के तहत की कार्रवाई
जिला पुलिस द्वारा थाना सिंह भगवंतपुरा में आर्मी कैप्टन विशाल सोलंकी निवासी जिला मेरठ (यू.पी.) सहित उनके दोस्त अरविंद कुमार निवासी गांव बरोट जिला बागपत (यू.पी.), बाल इंदू राय निवासी शहादरा दिल्ली, रिशव उज्जवल निवासी गांव बरोट जिला बागपत और रमन कुमार निवासी मेरठ के विरुद्ध धारा 182 के तहत कार्रवाई की गई, जबकि सैंट्रो में सवार दीपक सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, नीरज कुमार, विशाल कुमार व संदीप सिंह निवासी राजपुर थाना मुरथल जिला सोनीपत पर धारा 7/51 के तहत कार्रवाई की गई। एस.एस.पी. रूपनगर स्वप्न शर्मा ने बताया कि मामले के संबंध में आर्मी और पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई है और मामले से संबंधित पक्षों पर बनती कार्रवाई कर दी गई है। 

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