VIDEO: तहसीलदार का रीडर व सेवादार 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

punjabkesari.in Wednesday, Jan 15, 2020 - 02:10 PM (IST)

होशियारपुर/जालंधर (अश्विनी/ बुलंद): विजीलैंस ब्यूरो होशियारपुर यूनिट के डी.एस.पी. दलबीर सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार के रीडर सरवण चंद व दर्जा चार सेवादार राकेश कुमार को हरदीप सिंह पुत्र तरसेम सिंह से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया।

एस.एस.पी. दलजिन्द्र सिंह द्वारा जारी प्रैस विज्ञप्ति में कहा गया कि शिकायतकत्र्ता हरदीप सिंह बैंस गांव अज्जोवाल में फाइनांस कंपनी चलाता है। उसने लगभग 1 साल पहले अपनी पत्नी परमजीत कौर के नाम पर 2 कनाल का प्लाट गांव अज्जोवाल में खरीदा था। शिकायतकत्र्ता को पैसों की जरूरत थी जिसके चलते उसने प्लाट के रकबे में से अढ़ाई मरले प्लाट का सौदा संदीप सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह निवासी भीखोवाल तहसील व जिला होशियारपुर के साथ इस शर्त पर किया कि प्लाट की रजिस्ट्री का जो भी खर्चा आएगा वह शिकायतकत्र्ता अदा करेगा।शिकायतकत्र्ता ने कहा कि 10 जनवरी को प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसील में गया जहां उसने अपने परिचित वसीका नवीस कमलजीत कुमार को प्लाट के दस्तावेज दिखाए तथा पूछा कि अढ़ाई मरले प्लाट की रजिस्ट्री पर कितना खर्च आएगा तो उसने कहा कि रीडर सरवण चंद से बातचीत करनी पड़ेगी। वह दस्तावेज लेकर तहसील के  अंदर चला गया तथा वापस आकर बताया कि सरवण सिंह से बातचीत हो गई है। उसने कहा कि रजिस्ट्री करने के लिए पुडा से एन.ओ.सी. चाहिए।

अगर बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्री करवानी है तो सरकारी फीस के अलावा 14 हजार रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी। शिकायतकत्र्ता ने कहा कि यह राशि बहुत ज्यादा है तो वसीका नवीस ने कहा कि खुद ही जाकर बात कर लो। मैंने इसमें से कुछ लेना-देना नहीं है। शिकायतकत्र्ता दस्तावेज लेकर रीडर के पास गया व बताया कि उसका प्लाट पुडा के अधीन नहीं है। रीडर ने कहा कि रजिस्ट्री करवाने के लिए फिर भी 14 हजार रुपए देने पड़ेंगे। बाद में 10 हजार रुपए पर मामला तय हो गया।हरदीप सिंह की शिकायत पर कार्रवाई करते आज डी.एस.पी. दलबीर सिंह, इंस्पैक्टर लखविन्द्र सिंह, सब इंस्पैक्टर गुरिन्द्र सिंह, ए.एस.आई. सुखचैन सिंह, ए.एस.आई. हरीश कुमार, ए.एस.आई. अमरजीत सिंह, ए.एस.आई. जमाल सिंह पर आधारित विजीलैंस टीम ने सरकारी शैडो गवाह डा. अमित सक्सेना, वैटर्नरी अफसर पशु पालन विभाग कपूरथला व डा. तरदीप सिंह मैडीकल अफसर सिविल सर्जन कपूरथला को साथ लेकर ट्रैप लगाया। इस दौरान सरवण चंद ने शिकायतकत्र्ता से 10 हजार रुपए लेकर पास ही खड़े सेवादार राकेश कुमार को दे दिए। विजीलैंस ब्यूरो ने दोनों के विरुद्ध प्रीवैंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 व आई.पी.सी. की धारा 120 के अधीन मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डी.एस.पी. विजीलैंस ने आज देर सायं बताया कि दोनों आरोपियों को 15 जनवरी अदालत में पेश किया जाएगा।

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