बहबलकलां-कोटकपूरा गोलीकांड: पुलिस को केवल दिए गए थे हवाई फायरिंग के आदेश

punjabkesari.in Sunday, Mar 03, 2019 - 02:08 PM (IST)

चंडीगढ़। बहबलकलां और कोटकपूरा गोलीकांड में SIT की पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोटकपूरा के पूर्व SDM हरजीत संधू ने पूछताछ के दौरान अपने बयान में कहा है कि घटना वाले दिन पुलिस को केवल फायरिंग के आदेश जारी किए गए थे। 

पूर्व विधायक मनतार बराड़ ने CM से फोन पर की थी बात... 
SIT ने फरीदकोट के पूर्व SDM वीके सियाल के बयान भी दर्ज किए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पूर्व विधायक मनतार बराड़ ने CM से फोन पर बात की थी। बहबलकलां गोलीकांड में जिप्सी पर फायरिंग के मामले में फगवाड़ा में SIT प्रमुख प्रबोध कुमार की निगरानी में पूर्व SP बिक्रमजीत सिंह, DSP हरजिंदर सिंह व कांग्रेस समर्थक सुहेल बराड़ से भी  पूछताछ पूरी कर ली गई है। कार डीलर के मैनेजर और उनके निजी गनमैन रहे चरनजीत सिंह से पूछताछ के दौरान पता चला है कि चरणजीत सिंह की 12 बोर की राइफल से ही जिप्सी पर फायरिंग की गई थी। उधर जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने शनिवार को बहिबल कलां गोलीकांड मामले में गिरफ्तार मोगा के पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व एसएसपी ने 25 फरवरी को जिला अदालत के सामने जमानत याचिका दायर की थी।

ये है पूरा मामला...
बहिबल गोलीकांड की घटना में 14 अक्तूबर 2015 को पुलिस फायरिंग के चलते दो नौजवानों की मौत हो गई थी। इस मामले में 21 अक्तूबर 2015 को थाना बाजाखाना में अज्ञात पुलिस पार्टी पर हत्या का केस दर्ज किया था और जस्टिस रणजीत सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 11 अगस्त 2018 को इस केस में तत्कालीन एसएसपी मोगा चरणजीत सिंह शर्मा, एसपी फाजिल्का बिक्रमजीत सिंह, एसएसपी मोगा के रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह व थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार को नामजद किया गया। इसमें पूर्व एसएसपी चरणजीत सिंह शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस केस के बाकी तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। 
 

Suraj Thakur