अदालत में पेश ना होने पर पंजाब के पूर्व DGP सैनी के जमानती वारंट जारी

punjabkesari.in Tuesday, Feb 09, 2021 - 10:43 PM (IST)

फरीदकोटः बहिबल कलां गोलीकांड में जेएमआईसी सुरेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को तत्कालीन डीजीपी पंजाब सुमेध सिंह सैनी के अदालत में पेश ना होने पर उनके जमानती वारंट जारी कर दिए। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 1 मार्च तय की गई है। इस केस में सह-आरोपित तत्कालीन पुलिस कमिश्नर लुधियाना आईजी परमराज सिंह उमरानंगल को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मंगलवार को दिए एक आदेश के चलते पेशी से राहत प्रदान की गई। इस घटना की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ पिछले माह जेएमआईसी की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस पर अदालत ने दोनों अधिकारियों को मंगलवार को पेश होने का नोटिस जारी किया हुआ था।

जेएमआईसी की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारियों के वकीलों ने हाजिरी माफी के लिए आग्रह किया और इस संबंध में अग्रिम जमानत याचिकाएं जिला अदालत में लंबित होने का हवाला दिया लेकिन अदालत ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि दोनों ​अधिकारी गुमराह कर रहे है। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय ने दोनों को किसी केस में गिरफ्तारी से पहले 7 दिन के नोटिस की राहत दी हुई है लेकिन अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने वाले दिन 15 जनवरी को 21 दिन का नोटिस देते हुए 9 फरवरी को पेश होने की हिदायत दी थी। उन्होंने अदालत के नोटिस को जानबूझकर रिसीव नहीं किया गया। 

इसके बाद अदालत ने नोटिस की कापियां उनके आवास के बाहर चिपकवाईं थी। इसी बीच मंगलवार को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल की साल 2020 में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को पेशी से राहत देने और उन्हें बहिबल कलां गोलीकांड केस में एसआईटी द्वारा दायर चार्जशीट की कापी सौंपने के आदेश दिए। अदालत ने निलंबित आईजी को राहत दे दी जबकि पूर्व डीजीपी के जमानती वारंट जारी कर दिए। मालूम होकि दोनों अधिकारियों ने जेएमआईसी की अदालत से पेशी के नोटिस जारी होने के बाद जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं भी दाखिल की हुई हैं, जिस पर सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय की हुई है।

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Mohit