आप के 4 पूर्व विधायकों को अयोग्य ठहराकर उनके चुनाव लडऩे पर लगे पाबंदी: मजीठिया

punjabkesari.in Friday, Aug 09, 2019 - 08:19 PM (IST)

चंडीगढ़: फे दे चुके चार विधायकों को अयोग्य न ठहराकर तथा उनके चुनाव लडऩे पर पाबंदी न लगाकर संविधान तथा जन-प्रतिनिधितत्व एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री एवं शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आज यहां पत्रकारों को बताया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबध रखने वाला सदन का सदस्य यदि स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाएगा। आप के चार विधायक पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ चुके हैं। उन्हें अयोग्य करार न देकर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि भूलत्थ विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा, मानसा से नाजर सिंह मानशाहिया तथा जैतों से मास्टर बलदेव सिंह तीन विधायकों ने सात महीने पहले आप से इस्तीफा दे दिया था, जबकि रोपड़ से विधायक अमरजीत सिंह संदोआ ने मई 2019 में इस्तीफा दे दिया था। श्री खैहरा तथा मास्टर बलदेव सिंह ने पंजाब एकता पार्टी नाम की एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया था जबकि मानशाहिया तथा संदोआ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा कि ये सभी सरकारी सुविधायें ले रहे हैं। एक विधायक पर प्रति महीना औसतन सरकारी खर्चा पांच लाख रूपए से ज्यादा आता है। इस तरह 10 महीने पहले इस्तीफा दे चुके आप नेता एच एस फूलका समेत इन सभी को दी जा रही विधायकों वाली सुविधाओं से सरकारी खजाने पर करोड़ों रूपए का बोझ पड़ रहा है। 

मजीठिया ने कहा कि यह सब विपक्ष को अपनी जेब में रखने के लिए दोस्ताना मैच खेला जा रहा है। फूलका का इस्तीफा 10 महीने बाद मंजूर किया गया। आप के विधायकों की गिनती अब 11 रह जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी द्वारा आप के नेता को विपक्ष का नेता बनाया हुआ हैं। उन्होंने कहा कि फूलका का इस्तीफा मंजूर होने के बाद शेष चार विधायकों के बारे में जल्द फैसला लिया जाए। इतना ही नहीं, कंवर संधू तथा तीन अन्य विधायकों पीरमल सिंह, जगदेव सिंह कमालू तथा जगतार सिंह जग्गा को पार्टी का विरोध करने के लिए आप द्वारा निलंबित किया जा चुका है। 

Vaneet