शहर वासी ध्यान दें, 30 नवंबर तक लग गई यह पाबंदी
punjabkesari.in Friday, Sep 26, 2025 - 04:30 PM (IST)

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा, खुराना): अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, श्री मुक्तसर साहिब गुरप्रीत सिंह थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि जिला श्री मुक्तसर साहिब की सीमा के अंदर धान की पराली के अवशेष को आग लगाने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है।
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पराली को आग लगाने से नुकसान की संभावना बनी रहती है। धान की कटाई उपरांत पराली के अवशेष को आग लगाने से हवा में धुएं के कारण बहुत प्रदूषण फैलता है, जिससे सांस की बीमारियां हो जाती हैं।
पराली के अवशेष को आग लगाने से जहां कार्बनिक पदार्थ, जो कि जमीन की सेहत के लिए बहुत लाभदायक है, का भी नुकसान होता है, वहीं जमीन की उपजाऊ शक्ति भी घटती है। जमीन की ऊपरी सतह आग से जलने के कारण इसमें मौजूद कई लाभदायक जीवाणु मर जाते हैं और आग लगाने से कई बड़े हादसे भी हो सकते हैं।
आग लगाने से वातावरण भी गंधला होता है और आवाजाही में बाधा भी पैदा होती है। यह आदेश 30 नवम्बर 2025 तक लागू रहेंगे और इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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