पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर आदेश जारी, पढ़ें पूरी खबर

punjabkesari.in Wednesday, Nov 08, 2023 - 12:09 PM (IST)

मोहाली (गौतम): पंजाब में आने वाले त्योहारों दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल के मौके पर लोगों द्वारा पटाखे चलाए जाने से मरीजों और बुजुर्गों आदि के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसे देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने 'ग्रीन पटाखों' की बिक्री और उपयोग को नियमित करने और संबंधित दिनों पर चलाने के समय पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक कमिश्नर हरजोत कौर मावी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी संबंधी आदेश जारी किए हैं।     

इसके लिए उपरोक्त के मद्देनजर और विस्फोटक नियम-2008 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में लड़ी वाले पटाखों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पाबंदी लगाई गई है। बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं द्वारा ही होगी। उन्होंने कहा कि दिवाली को रात 8 बजे से 10 बजे तक, गुरुपर्व के दिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक, क्रिसमस को रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक और नए साल पर रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं।   

इसके अलावा फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि सहित किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को जिले के भीतर पटाखों से संबंधित कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने और ऑनलाइन बिक्री को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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News Editor

Kalash