बठिंडा मौड़ मंडी बम ब्लास्ट मामला, हाईकोर्ट ने नई एसआईटी बनाने के दिए निर्देश

punjabkesari.in Friday, Oct 18, 2019 - 06:11 PM (IST)

बठिंडा: बठिंडा मौड़ मंडी बम ब्लास्ट मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एसआईटी को भंग कर डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर से नई एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि कांग्रेसी उम्मीदवार हरमंदर सिंह जस्सी की रैली में बम ब्लास्ट के दौरान एक व्यक्ति सहित 6 मासूमों की जान चली गई थी, जबकि एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए थे। धमाके के आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। 

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