सावधानः खुले में न फैंके मास्क वर्ना फैल सकता है इंफैक्शन

punjabkesari.in Saturday, Apr 18, 2020 - 08:59 AM (IST)

गढ़शंकरः कोरोना वायरस से खुद बचाव व इसे फैलने से से रोकने के लिए मास्क का प्रपोग किया जा रहा है,  पर मास्क के प्रयोग के बाद नष्ट करने की प्रक्रिया समझाते जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी होशियारपुर लराम लथुरा ने बताया कि जो मास्क दोबारा प्रयोग करने के लिए न रहा हो उसे या तो जमीन में गढ्ढा खोदकर दबा दे या फिर जला दिया जाए। सूती कपड़े से तैयार मास्क को अच्छी तरह धोकर बार-बार प्रयोग में लाया जा सकता है। सर्जिकल मास्क को 4 घंटे पश्चात हटाकर नष्ट करना चाहिए। एन-95 मास्क 8-8 घंटे 3 बार लगाने के पश्चात डिटोल से धो लेना चाहिए। डबल व ट्रिपल लेयर मास्क 4-4 घंटे के पश्चात धो लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि खुले में फैंके मास्क पशु खा सकते है जिसमें उनको व उनसे समाज में बीमारियां फैल सकती है। 


मास्क संबंधी विशेषज्ञों के विचार व तर्क
वर्ष 2016 में न्यू साऊथ बैल्ज में किए गए सर्वे अनुसार साधारण परिस्थितियों में व्यक्ति एक घंटे में 23 दफा अपने चेहरे को छूता है। नोटिगम यूनिवर्सिटी में मोलीक्यूलर वायरोलॉजी के प्रोफैसर जोनायन बल ने एक अध्ययन उपरांक कहा था कि रैसपीरेटर के तौर पर प्रयोग किए मास्क इंफैक्शन से बचाव में मददगार रहते है। रैसपीरेटर के तौर पर प्रयोग किए मास्क इंफैक्शन से बचाव में मददगार रहते है। रैस्पीरेटर जिसमें एक विशेष एयर फिल्टर रहता है। घातक कणों से व्यक्ति का बचाव रहता है।

क्या है पंजाब सरकार की मास्क संबंधी एडवाइजरी
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब सरकार द्वारा मुंह पर मास्क पहनना अनिवार्य किया जा चुका है। सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर काईरवाई की जा रही है। सरकार के आदेशों के अनुसार साधारण कपड़े का मास्क भी बना कर प्रयोग किया जा सकता है। कपड़े के मास्क को हर रोज साबुन या डिटर्जेंट से साफ करने को भी कहा गया है। 

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